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नैनीताल- काशीपुर कॉपरेटिव बैंक में खाताधारकों 3 करोड़ के गबन के मामले में हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

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नैनीताल – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने काशीपुर के कॉपरेटिव बैंक में मैनेजर द्वारा खाता धारकों के तीन करोड़ रुपये गबन मामले में बैंक से एक सप्ताह के भीतर सभी खाता धारकों के खातों की रिपोर्ट पेश करने को कहा है । न्यायालय ने सरकार से भी जवाब दाखिल करने को कहा है
आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ ने काशीपुर निवासी अकरम अली की जनहित याचिका पर सुनवाई की । याचिका में कहा गया है कि काशीपुर कॉपरेटिव बैंक में मैनेजर रईस अहमद ने करीब 25 हजार खाताधारकों का तीन करोड़ से अधिक रुपया सन 2012 में गबन किया था ।जो अभी तक नहीं मिल सका है ।

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खाताधारकों ने जब इसकी शिकायत बैंक के एम.डी.से की तो आरोपी मैनेजर ने एम.डी.को जान से मारने की धमकी देकर उनसे एन.ओ.सी.लिखवा ली । बाद में पुलिस ने भी आरोपी मैनेजर को क्लीन चिट दे दी, लेकिन सरकार ने एन.ओ.सी.देने पर एम.डी.को बर्खास्त कर दिया। याचिकर्ता का यह भी कहना है कि इस मामले की जांच सी.बी.आई.और रिजर्व बैंक आफ इंडिया से कराई जाय तांकि खाताधारकों को उनका पैसा वापस दिलाया जा सके । आठ वर्ष पूर्व लगभग ढाई हजार खाता धारकों का तीन करोड़ से अधिक रुपया गबन किया गया था ।

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