अगर आप इन 75 शहरों में किसी एक से आ रहे हो उत्तराखंड, तो ध्यान रखें यह नियम? अन्यथा हो सकती है कार्रवाई

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केंद्र सरकार द्वारा देश भर के 75 शहरों को चिन्हित किया गया है जहां कोविड-19 कोरोनावायरस के संक्रमण स्थिति बेहद नाजुक है लिहाजा ऐसे शहरों से उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों या यात्रियों के लिए 21 दिन का क्वॉरेंटाइन कंपलसरी किया गया है।

“अन्य प्रदेशों से उत्तराखण्ड आने और क्वारंटाइन के नियम”

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इन 75 कोरोना प्रभावित शहरों से सड़क, रेल या हवाई मार्ग से उत्तराखण्ड आने वाले व्यक्तियों को 21 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। इन्हें 07 दिन इंस्टीट्यूशनल तथा 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इस दौरान इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में पेड क्वारंटाइन में जाने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

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अन्य शहरों से उत्तराखण्ड आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करते हुए घर पर ही रहना होगा। क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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3 thoughts on “अगर आप इन 75 शहरों में किसी एक से आ रहे हो उत्तराखंड, तो ध्यान रखें यह नियम? अन्यथा हो सकती है कार्रवाई”

  1. ये नियम केवल जनता के लिए है या नेताओं के लिये भी ?

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