हल्द्वानी- हूटर बजाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, गाड़ी भी होगी जब्त, उल्लंघन करने पर लगेगा एक लाख का जुर्माना, 06 माह की जेल

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हल्द्वानी – तेजी से आती हुटर या सायरन की आवाज़ आपको एकदम चौक्कना कर देती है। मगर जब देखते हैं कि कुछ लोग टशन के लिए इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ी परेशानी होती है। शहर की सड़कों पर दौड़ते वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न, हूटर और सायरन लोगों के लिए परेशानी बन गए हैं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि प्रेशर हार्न पूरी तरह से प्रतिबंध हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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इसके साथ ही गाड़ी को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हूटर और सायरन का इस्तेमाल इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस ही कर सकते हैं इन्हें भी हर समय सायरन और हूटर बजाने का अधिकार नहीं है एम्बुलेंस में मरीज होने पर ही सायरन और हूटर बजाया जा सकता है। इसके अलावा आग की सूचना पर जाते समय ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी में सायरन और हूटर का प्रयोग हो सकता है। इमरजेंसी की हालत में पुलिस को भी सायरन के इस्तेमाल का अधिकार है वहीं एआरटीओ विमल पांडेय ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए यंत्रों पर पूर्णतः रोक है, इसी की जागरुकता के लिए व्यापारियों के साथ बैठक की गई। इसके साथ ही बिक्री पर रोक लगाने के लिए व्यापारियों को दिशा निर्देश दिये गये हैं।

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