हल्द्वानी- 7 अक्टूबर 2019 को उदयपुर रेक्वाल गौलापार थाना चोरगलिया क्षेत्र में मां का सिर धड़ से अलग करने वाले हत्यारे बेटे को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही जानलेवा हमला करने पर आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है अदालत की सुनवाई के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मां की हत्या कर सिर धड़ से अलग करने वाले बेटे जिगर सिंह कोरंगा के खिलाफ मृतका के पति सोवन सिंह ने चोरगलिया थाने में धारा 302 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ अपराध साबित करने को एक दर्जन गवाह पेश किए गए थे विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने भी आला कतल से वार से हत्या की पुष्टि की थी। बुधवार शाम को सजा पर लंबी बहस हुई जिसके बाद अदालत ने अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई।
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