हल्द्वानी- 7 अक्टूबर 2019 को उदयपुर रेक्वाल गौलापार थाना चोरगलिया क्षेत्र में मां का सिर धड़ से अलग करने वाले हत्यारे बेटे को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही जानलेवा हमला करने पर आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है अदालत की सुनवाई के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मां की हत्या कर सिर धड़ से अलग करने वाले बेटे जिगर सिंह कोरंगा के खिलाफ मृतका के पति सोवन सिंह ने चोरगलिया थाने में धारा 302 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ अपराध साबित करने को एक दर्जन गवाह पेश किए गए थे विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने भी आला कतल से वार से हत्या की पुष्टि की थी। बुधवार शाम को सजा पर लंबी बहस हुई जिसके बाद अदालत ने अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



रुद्रपुर :(बड़ी खबर) IG कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल का “मिशन संवाद” हो रहा सफल
सीएम धामी के एक के बाद एक बड़े फैसले, उत्तराखंड में विकास की रफ्तार हुई तेज
उत्तराखंड मे गैस और ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति, घबराने की जरूरत नहीं : मुख्य सचिव
देहरादून :(बड़ी खबर) दिल्ली जाकर 3 पूर्व विधायक, पूर्व मेयर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और चैयरमैन सहित 6 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल
देहरादून :(बड़ी खबर) खाड़ी देशों में फंसे उत्तराखंड के लोगों के लिए नया आदेश
उत्तराखंड: कुमाऊं विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश शुरू
उत्तराखंड: नोटिस के बाद भी नहीं भरा बिल, UPCL ने मंत्री के भाई के गोदाम की बिजली काटी
उत्तराखंड: फायरिंग कर भाग रहा था आरोपी,पुलिस ने पैर में गोली मारकर दबोचा
उत्तराखंड: सोशल मीडिया पर छाई 9 साल की बच्ची, डीएम ने भी किया सम्मानित
उत्तराखंड: गैस संकट से महंगा हुआ खाना, ढाबों-रेस्टोरेंट्स ने बढ़ाए दाम 

