हल्द्वानी- 7 अक्टूबर 2019 को उदयपुर रेक्वाल गौलापार थाना चोरगलिया क्षेत्र में मां का सिर धड़ से अलग करने वाले हत्यारे बेटे को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही जानलेवा हमला करने पर आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है अदालत की सुनवाई के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मां की हत्या कर सिर धड़ से अलग करने वाले बेटे जिगर सिंह कोरंगा के खिलाफ मृतका के पति सोवन सिंह ने चोरगलिया थाने में धारा 302 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ अपराध साबित करने को एक दर्जन गवाह पेश किए गए थे विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने भी आला कतल से वार से हत्या की पुष्टि की थी। बुधवार शाम को सजा पर लंबी बहस हुई जिसके बाद अदालत ने अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



लालकुआं: SDM रेखा कोहली ने बाजार क्षेत्र का किया निरीक्षण, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
हल्द्वानी- लामाचौड़ के बच्ची नगर में घर में दो शव मिलने से हड़कंप
उत्तराखण्ड : युवा पिस्टल शूटर कल्पेश उपाध्याय पुनः राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप में छाये
उत्तराखंड: यहां गैरहाजिर प्रधानाध्यापक निलंबित शिक्षक को किया सेवानिवृत्त
उत्तराखंड: यहाँ चलती कार अचानक बनी आग का गोला
उत्तराखंड: ताड़ीखेत में मुख्यमंत्री ने किया 32 नई विकास योजनाओं का शुभारंभ
नैनीताल : यहां DM के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम द्वारा 15 साल पुराने अवैध अतिक्रमण को हटाया
(बाल कविता) मेरी मित्र परछाई , क्या है तुम्हारी सच्चाई
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) ज्वैलर्स चोरी कांड Update, पुलिस एक्शन मोड में
चमोली: विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने व बंद करने के समय में किया गया परिवर्तन 

