हल्द्वानी :(बड़ी खबर) जवाहर ज्योति, दमुवाढुंगा में नए निर्माण, क्रय विक्रय और सीमांकन परिवर्तन पर रोक का आदेश

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हल्द्वानी : उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा-48 के अंतर्गत शासन द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2025 को जारी अधिसूचना के क्रम में ग्राम जवाहर ज्योति, दमुवादूंगा, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में भूमि सर्वेक्षण एवं अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया (रिकॉर्ड ऑपरेशन) प्रारम्भ की जा रही है।

जिलाधिकारी, नैनीताल की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत, भूमि के उचित चिन्हांकन, नालों, ड्रेनेज मार्गों एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित भूमि के संरक्षण को सुनिश्चित करने तथा अवैध कब्जे या निर्माण को रोकने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त निर्देशों के कम में निम्न आदेश जारी किए जाते हैं-

  1. ग्राम जवाहर ज्योति, दमुवादूंगा में रिकॉर्ड ऑपरेशन एवं भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार के नए निर्माण कार्य, भूमि का अतिक्रमण, क्रय-विक्रय अथवा सीमांकन (Demarcation) में परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  2. संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं लेखपाल क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करेंगे और किसी भी अनाधिकृत निर्माण या अतिक्रमण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँगे।
  3. स्थानीय पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
  4. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1901, उत्तराखण्ड नगर निकाय अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और आगे की सूचना तक प्रभावी रहेगा।

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