हल्द्वानी- उत्तराखंड शासन द्वारा कॉर्बेट के भीतर वित्तीय अनियमितता व अवैध पातन के मामले में विजिलेंस जांच की अनुमति देने के पश्चात विजिलेंस हैडक्वाटर के निर्देश पर कुमाऊं विजिलेंस कार्यालय हल्द्वानी सेक्टर में एक विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसके बाद से ही बंद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
विजिलेंस द्वारा तत्कालीन उपवन संरक्षक कालागढ़ किशन चंद व उक्त कार्य प्रक्रिया में सम्मिलित अधिकारियों/ कर्मचारियों ठेकेदार वह अन्य के विरुद्ध हल्द्वानी सेक्टर में मुकदमा दर्ज हुआ है। sp विजिलेंस प्रहलाद मीणा ने बताया कि शासन से प्राप्त अनुमति के क्रम में किशन चंद्र पर धारा 3ए, 3बी , वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय अधिनियम 1972 तथा धारा 13(1)(ए) भ्र्ष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के धारा 420/ 466/467 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और जांच विजिलेंस अनिल मनराल को दी गई है।

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