- अब हर साल करानी होगी स्कूल बसों की जांच, देना होगा प्रमाणपत्र
हल्द्वानी। स्कूली बसों की अब हर साल जांच करवानी होगी। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने हल्द्वानी संभाग में यह नियम लागू किया है। पिछले साल स्कूल बस में आग लगने की दो घटना होने पर विभाग ने यह पहल की है। नए नियम के अनुसार अब एक साल के बाद बस निर्माता कंपनी या संबंधित डीलरशिप से बस की जांच करानी होगी और इसका प्रमाण पत्र विभाग में जमा कराना होगा। प्राइवेट स्कूलों में स्कूल बसों का संचालन होता है। इनमें अधिकांश बसें बीएस-4 और 6 मॉडल की हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है। इसमें खराबी आने पर ऐसे हादसे होते हैं। पिछले साल की दो घटनाओं की विभाग स्तर से की गई जांच में वायरिंग की गड़बड़ी को इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना गया। अब इसके समाधान के लिए विभाग ने हल्द्वानी परिवहन संभाग में पहल की है। नए नियम के अनुसार,
- ■ स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने बनाया नियम
- ■ पिछले वर्ष दो स्कूल बसों में आग लगने की घटना के बाद सुरक्षा के की पहल
■ बस की इलेक्ट्रिक वायरिंग ठीक होने का जमा करना होगा प्रमाण पत्र
हल्द्वानी संभाग में आने वाले नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और चम्पावत जिलों में अब राशी निजी बसों को साल में एक बार बस की वायरिंग की जांच भी होगी। बस की जांच उसकी निर्माता एजेंसी से कराकर इसका प्रमाण पत्र जमा करना होगा। परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए इसका पालन नहीं करने पर संचालन प्रतिबंधित किया जाएगा।
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