सरकार की गाइड लाइन जारी,3 मई तक पूरा प्रदेश रहेगा lock down, कहाँ रहेगी छूट पढिये..

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उत्तराखंड में लॉक डाउन में गाइडलाइंस को लेकर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने कई अहम जानकारियां दी इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन को मानना जरूरी है ।

शादी समारोह को राज्य में मिलेगी अनुमति।


शादी में 5 लोगों को शामिल होने मिलेगी अनुमति।


राज्य में 3 मई तक नहीं खुलेंगी शराब दुकान।

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अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की इजाजत।


अंतिम संस्कार के लिए डीएम की लेनी होगी परमिशन।


राज्य में सार्वजनिक मास्क पहनना अनिवार्य।।

20 अप्रैल के बाद इंडस्ट्री चलाने की मिलेगी परमिशन।


गाइडलाइन्स के मुताबिक ही मिलेगी परमिशन।।।

इंडस्ट्री में काम शुरू करने की परमिशन डीएम देंगे।।


निर्माण कार्यों के लिए मज़दूर बाहर से नहीं आएंगे।

कंस्ट्रक्टन मैटीरियल की दुकानें बंद होने से दिक्कत।

इस मामले में भारत सरकार से करेंगे बात।

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सचिवालय और विधानसभा ऑफिस कल से खुलेंगे।

गाइडलाइन्स फॉलो करते हुए शुरू होगा कामकाज।

अनु सचिव से ऊपर रैंक के सभी अधिकारी-कर्मचारी रहेंगे मौजूद।

अनु सचिव से निचले स्तर का स्टाफ 33 परसेंट स्टाफ रहेगा।

सभी मंत्री कल से विधानसभा में बैठ सकेंगे।।

चारधाम को लेकर हुई मीटिंग में हुई चर्चा।

गंगोत्री-यमुनोत्री में पूजन में रावल की अनिवार्यता नहीं।

दोनों रावल को कार से लाने की मिलेगी अनुमति।

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भारत सरकार को भेजा गया रावल के लिए प्रस्ताव।

दोनों रावल को आने पर किया जाएगा क्वारीनटीन।


बद्री-केदार मंदिर समिति के नियम के मुताबिक चलेगी प्रक्रिया।

केदारनाथ में रावल किसी को बना सकते हैं प्रतिनिधि।

बद्रीनाथ के लिए टिहरी राज परिवार की ली जाएगी राय।।

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