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उत्तराखंड में SIR के दौरान नेपाल मूल के लोगों को देना होगा भारतीय नागरिकता का प्रमाण

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देहरादून। उत्तराखंड में रह रहे नेपाल मूल के लोगों को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) में शामिल होने के लिए भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य होगा। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल वही लोग मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे जिनके पास भारत की वैध नागरिकता है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि जो लोग वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज हैं उनका नाम पहले ही नागरिकता के आधार पर शामिल किया गया होगा। लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन व्यक्तियों का नाम नए सिरे से जोड़ा जाना है या जिनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है…उन्हें नागरिकता और जन्मतिथि से जुड़े प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

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उन्होंने कहा कि जो नेपाल मूल के लोग अब भारतीय नागरिक बन चुके हैं, लेकिन वर्ष 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं था उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। बीएलओ स्तर पर उनकी मैपिंग भले न हो पाए, लेकिन निर्धारित प्रपत्र के साथ प्रमाण पत्र जमा करने पर उनके दावे पर विचार किया जाएगा।

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अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद यदि किसी व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है, तो उसे भी नागरिकता और जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इन्हीं आधारों पर उनके मतदाता दर्जे को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

प्रदेश के सीमावर्ती जिलों….जैसे चंपावत, पिथौरागढ़ और देहरादून में लंबे समय से भारत-नेपाल के बीच सामाजिक और पारिवारिक संबंध रहे हैं। बड़ी संख्या में नेपाली मूल के परिवार यहां पीढ़ियों से रह रहे हैं। ऐसे में इस विषय को लेकर लोगों में जिज्ञासा बनी हुई थी…जिस पर अब निर्वाचन विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

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निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करें…ताकि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची से छूटने न पाए।

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