देहरादून- उत्तराखंड शासन ने जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की छूट को सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। सचिव अमित सिंह नेगी ने बताया कि 25 जून 2014 के आदेश के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के माह में एवं पारिवारिक पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होने के 1 वर्ष में एक बार सत्यापन कराए जाने की व्यवस्था है। शासन के 9 जून 2020 के आदेश के माध्यम से वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र कोषागार एवं उप कोषागार में प्रस्तुत करने के लिए शिथिलता प्रदान करते हुए जुलाई माह तक छूट दी गई थी जिसे अब बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया है।
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