देहरादून- उत्तराखंड कि त्रिवेंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद पुनर्नियुक्ति की प्रथा पर पूरे तरह से रोक लागाने का मन बना दिया है। इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए है। आदेश के मुताबिक किसी विभाग में यदि कोई रिटायरमेंट कर्मचारी पुनर्नियुक्ति लेता है तो विभाग प्रमाण पत्र देगा कि रिटायरमेंट कर्मचारी के पद पर विभाग में कोई काम नहीं कर सकता है..लिहाजा अब रिटायरमेंट कर्मचारी की नियुक्ति का रास्ता आसान नहीं होगा क्योंकि यदि कोई रिटायरमेंट कर्मचारी पुनर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है तो विभाग आसानी से प्रमाण पत्र नहीं देगा कि उनके विभाग में कोई दूसरा कर्मचारी पुनः नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी का काम नहीं कर सकता है मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि विभागों में नियमित चयन प्रक्रिया के बाद भी पुनर नियुक्ति के प्रस्ताव आ रहे हैं देखिए मुख्य सचिव का आदेश



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