Dehradun News- यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) और गाड़ी की फिटनेस और परमिट की वैधता समाप्त हो गई है तो फिलहाल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे दस्तावेजों की वैधता को सरकार ने 30 सितंबर 2021 तक मान्य कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद उत्तराखंड के परिवहन विभाग ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, लिहाजा अब लाखों वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी।
दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में भी लगातार वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया गया है पहले केंद्र सरकार ने 30 जून तक इस वैधता को बढ़ाया था अब भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकारी दफ्तरों में भीड़ ना बढ़े इसलिए केंद्र ने एक बार फिर वाहन स्वामियों के ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) फिटनेस परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर तक मान्य कर दिया है उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह के अनुसार केंद्र के निर्देशों के चलते उत्तराखंड में भी वाहनों के दस्तावेजों की 30 सितंबर तक मान्य होगी।
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