देहरादून:(बड़ी खबर) इस भर्ती परीक्षा को लेकर आई Update

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सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा-2025′

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि रिट याचिका संख्याः 447/2025 (एस०/ बी०) विशाल सैनी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 26.11.2025 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत्

“The decision of the Commission dated 08.01.2025, whereby it was decided that the method of scaling could not be applicable in the preparation of the main examination is hereby quashed. Similarly, Clause 18 under the heading Very Important Instructions, Clause 17(c)(12) under the heading Important instructions and Clause 18(22) under the heading General Instructions of the Advertisement dated 30.01.2025 are hereby quashed

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The Commission is directed to issue a corrigendum categorically informing all candidates that the scaling method shall be applied in the mains examination of the Combined Examination in accordance with the Regulation-2022.”

  1. उक्त निर्णय के अनुपालन में मा० आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में ‘सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा-2025’ हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या. A-1/E-4/FOREST (DR)/2024-25, दिनांक 30 जनवरी, 2025 में स्केलिंग पद्धति लागू नहीं किये जाने से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्याः 18 एवं महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्याः 17 (ग) 12 तथा सामान्य निर्देश के बिन्दु संख्याः 18 (22) को निरस्त किया जाता है।
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सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा-2025 के अन्तर्गत मुख्य (लिखित) परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 के भाग पांच के विनियम-6 के अनुसार स्केलिंग पद्मति लागू की जाएगी।

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