Deharadun News- कोविड-19 कर्फ्यू (carfew)को राज्य में 22 जून तक बढ़ाने के साथ ही कई कार्यों में राज्य सरकार ने छूट प्रदान की है शासकीय प्रवक्ता Subodh Uniyal के मुताबिक अब शादी बारात में 50 लोगों की परमिशन दी गई है लेकिन सभी की rt-pcr रिपोर्ट नेगेटिव वाले नियम को लागू किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य रहेगा। corona carfew in uttarakhand
वहीं दूसरी तरफ शहरों में अब फुल सवारी की क्षमता के साथ विक्रम और AUTO को दौड़ने की अनुमति दी गई है। तथा बाजार सप्ताह में 3 दिन जबकि मिठाई की दुकान में 5 दिन खोलने की अनुमति दी गई है साथ ही रुद्रप्रयाग जिले के लोग बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कर पाएंगे जबकि उत्तरकाशी जिले के लोग गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकेंगे इसके अलावा चमोली जिले के लोगों को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने की अनुमति मिली है लेकिन सभी को rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट लेकर यात्रा करनी होगी।
उधर दूसरी तरफ लंबे समय से बंद पड़ी राजस्व अदालतों को भी खोलने को लेकर प्रतिदिन अधिकतम 20 मामलों की सुनवाई करने के लिए भी एस ओ पी में प्रावधान किया गया है शासकीय प्रवक्ता Subodh Uniyal के मुताबिक अब अंत्येष्टि संस्कार में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे लेकिन इसके लिए आरटी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव अनिवार्य नहीं है।
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