चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है, कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।
- अतएव, अब “उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966” (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः माह की अवधि के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत स्थापित उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान की समस्त श्रेणी की सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।
- उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



देहरादून :(बड़ी खबर) धामी कैबिनेट में हुवे बड़े फैसले
उत्तराखंड : यहां 40 तोला सोने के जेवरात और नकदी चोरी
देहरादून :(बड़ी खबर) योग दिवस की तैयारी जोर शोर से
उत्तराखंड में संदिग्ध राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप में एक युवक गिरफ्तार
उत्तराखंड में यहां जंगल की आग बुझाने के दौरान फॉरेस्ट गार्ड की मौत !
देहरादून : मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की अहम बैठक
उत्तराखंड: होटल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का छापा, तीन महिलाएं हिरासत में
हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बड़ा अभियान, कई फड़-ठेले जब्त
उत्तराखंड: यहां दर्दनाक सड़क हादसा, एक युवक की मौत, तीन घायल
उत्तराखंड : नीम करौली बाबा के भंडारे में उमड़ा जनसैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद 
