- नर्सिंग अधिकारी भर्ती के लिए बदले जाएंगे नियम
देहरादून। उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के आवेदन शुरू होने से पहले नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत पूर्व में इस पद पर चयनित युवाओं के लिए एनओसी अनिवार्य की जाएगी।
उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में 1455 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती होनी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 1300 पदों पर तीन माह पूर्व युवाओं का चयन हो चुका है। अस्पतालों के लिए चयनित इन युवाओं को अभी तैनाती नहीं मिली है। स्वास्थ्य विभाग इन्हें दुर्गम क्षेत्र के अस्पतालों में नियुक्ति देगा।
दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज सुगम में होने से, वहां नियुक्त युवाओं को हमेशा सुगम में ही तैनाती मिलेगी। इसके चलते अस्पतालों के लिए चयनित युवा फिर से मेडिकल कॉलेज भर्ती में आवेदन करने जा रहे हैं। इसे देखते हुए मंगलवार को सरकार ने भर्ती स्थगित कर दी थी।
बेरोजगारों को बड़ी राहत
सूत्रों ने बताया, पूर्व में चयनित युवाओं को रोकने के लिए आगे होने वाली भर्ती के नियमों में कुछ शर्त जोड़ी जा रही हैं। इसमें चयनित के लिए सरकार की ओर से एनओसी अनिवार्य होगी। इस नई व्यवस्था से नर्सिंग बेरोजगारों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही सरकार को भी फायदा होगा। दरअसल यह भर्ती वरिष्ठता से होनी है और यदि पूर्व में चयनित आवेदन करेंगे तो उनका चयन तय है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं को भर्ती का मौका नहीं मिलेगा। इसका दूसरा नुकसान यह है कि यदि चयनित युवाओं का ही दोबारा चयन हो गया तो अस्पताल खाली हो जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग भर्ती का मरीजों का सरकार को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा।
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