देहरादून-(बड़ी खबर) निजी स्कूलों में यह शिक्षक रखना अनिवार्य

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  • प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे दिव्यांग बच्चों के लिए लिया गया यह अहम फैसला।

देहरादून- उत्तराखंड में अब प्राइवेट स्कूलों में भी शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की सहायता के लिए अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति करना अनिवार्य है। जिन शिक्षकों के पास विशेष शिक्षा में DL.Ed या B.Ed की डिग्री होगी उन्हें ही नियुक्ति दी जाएगी। दरअसल डीजी–शिक्षा बंशीधर तिवारी की दी जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए ठोस व्यवस्था बनाने के आदेश दिए थे।

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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता और नियुक्ति का मानक तय किया है। साथ ही सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस मानक के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें यदि किसी स्कूल में एक भी विशेष अवस्था आवश्यकता वाले छात्र है तो भी शिक्षक की नियुक्ति की जानी जरूरी है। सभी सीईओ को बंशीधर तिवारी ने इस विषय में कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के बाद बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गब्र्याल ने सभी सीईओ से जिलावार स्कूलों की संख्या, छात्र संख्या और उनमें नियुक्त विशेष शिक्षकों का ब्योरा मांग लिया है।

डीजी–शिक्षा बंशीधर तिवारी का कहना है कि केंद्र सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के शिक्षक के लिए मानक तय किए हैं। उसके अनुसार नियुक्तियां की जानी है। सभी अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

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