देहरादून- कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा कोरोना का काल के दौरान सरकारी भर्तियों के लिए ओवरऐज हो गए अभ्यर्थियों को एक मौका दिए जाने की बात कही थी जिस के अनुरूप आज शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं प्रभारी सचिव भूपाल सिंह मनराल द्वारा निर्देश दिए गए हैं की लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह ग को के पदों पर एक बार के लिए अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु में छूट दी जाए लिहाजा इसके लिए बतौर निर्देश में कहा गया है कि कोरोनावायरस कोविड-19 की वैश्विक महामारी के बीच 2019 एवं वर्ष 2020 में चयन की कार्यवाही बाधित हुई है जिस कारण कतिपय अभ्यर्थियों के निर्धारित आयु सीमा पूर्ण कर जाने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने की पात्रता से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न हुई है। लिहाजा भर्ती के लिए आयु सीमा में शिथिलीकरण नियमावली 2003 के नियम 3 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को समूह ग की परीक्षा के लिए 1 जनवरी 2020 के आधार पर छूट प्रदान किए जाने की अनुमति भी दी गई है। और अगली चयन प्रक्रिया मैं यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा। समझने के लिए नीचे देखें विस्तार से आदेश….


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