देहरादून – उपर्युक्त विषयक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के ई-शासनादेश संख्या-197503/XXVIII-3-24-e file-13055/2022 दिनांक 11 मार्च, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य विधानसभा निर्वाचन, 2022 की भांति लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदान दल एवं सुरक्षा कर्मियों को समस्त राजकीय चिकित्सालयों में कैशलेस (निःशुल्क) उपचार की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
- आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड की समस्त लोक सभा सीटों / निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 19 अप्रैल, 2024 को मतदान निर्धारित है। उपरोक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य निर्वाचन लोक सभा चुनाव दिनांक 19 अप्रैल, 2024 को उत्तराखण्ड की समस्त चिकित्सा इकाइयाँ / मेडिकल कॉलेज एवं उनसे सम्बन्धित समस्त चिकित्सा इकाइयाँ खुली रहेंगी। इन चिकित्सा इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों का मतदान रोटेशन के आधार पर सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के चिकित्सा अधीक्षक / नियंत्रक अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

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