देहरादून– उत्तराखण्ड शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) के माध्यम से मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग मैनपावर) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।
कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (वे०आ० – सा०नि०) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या – 103/XXVII ( 7 )32/2007 टी0सी0-1, दिनांक: 21.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों / स्थानीय निकायों / स्वायत्तशासी संस्थानों में अधिक से अधिक सामग्री व सेवाओं के उर्पाजन में ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल का उपयोग किये जाने एवं जो सामग्री एवं सेवायें GeM पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनका क्रय GeM पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं ।
2- अवगत कराना है कि राज्य के विभिन्न राजकीय विभागों में उपनल एवं पी०आर०डी० के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों की पूर्ति की जा रही है तथा उक्त दोनों एजेसियों द्वारा एक निश्चित वर्ग के अभ्यर्थियों का ही पंजीकरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था में राज्य के अन्य अभ्यर्थियों का आउटसोर्स कार्मिक के रूप में प्रतिनिधित्व कम है, जबकि सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही हैं। ऐसी स्थिति में राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवायें लिए जाने के सम्बन्ध में एक निश्चित व्यवस्था बनाये जाने तथा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान किये जाने हेतु कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत एन0आई0सी0 के माध्यम से आउटसोर्सिग पोर्टल “रोजगार प्रयाग पोर्टल” विकसित किया गया है। इस व्यवस्था में विभागों द्वारा सर्वप्रथम GeM पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन किया जायेगा। चयनित सेवाप्रदाता द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया जायेगा तथा पंजीयन के उपरान्त सम्बन्धित विभाग की रिक्ति को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। उपरोक्त रिक्ति को सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं द्वारा रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया जा सकेगा ।
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