Dehradun News- उत्तराखंड सरकार ने कोरोनावायरस कोविड-19 कर्फ्यू की एसओपी जारी कर दी है मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्य में कोरोना कर्फ्यू 29 जून प्रातः 6:00 बजे से 6 जुलाई प्रातः 6:00 बजे तक आगे बढ़ाया गया है। इस बार राज्य के सभी कोचिंग संस्थान जो क 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए है वह 50% जनता के साथ खुलेंगे।
इसके अलावा बाजार 29, 30 जून और 1, 2, 3 और 5 जुलाई को सुबह 8:00 बजे से शाम को 7:00 बजे तक खोला जाएगा। लेकिन शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर ऑडिटोरियम आदि अगले आदेश तक बंद रहेंगे इसके अलावा राज्य के सभी जिम कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य के खेल संस्थान स्टेडियम 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के लिए 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। समस्त सब्जियों की दुकानें दूध की डेरी मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगे।

इसके अलावा होटल रेस्त्रां भोजनालय हूं और ढाबों में केवल 50% क्षमता के साथ डाइनिंग के लिए संचालन की अनुमति होगी।









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