CAA के तहत उत्तराखंड में 153 लोगों को मिली भारत की नागरिकता

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देहरादून : उत्तराखंड में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 के तहत 153 लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें अधिकांश वे हिंदू शरणार्थी शामिल हैं…जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे।

गृह विभाग की गहन जांच और सत्यापन के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से आए 147 और अफगानिस्तान से आए 6 लोगों के नागरिकता आवेदन स्वीकार किए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए कुल 189 लोगों ने आवेदन किया था…जिनमें से कुछ मामलों पर अभी विचार जारी है।

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जानकारी के अनुसार इन शरणार्थियों में अधिकांश लोग पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्र से हैं। उनके परिजन पहले से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में रहते हैं…जिसके चलते उन्हें उत्तराखंड में आश्रय मिला। अखंड भारत के शक्तिपीठों में से एक माता हिंगलाज मंदिर से जुड़े पुजारी परिवार को भी भारत सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है।

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नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को केंद्र सरकार ने संसद में पारित किया था, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लेने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।

बताया जा रहा है कि सीमा जागरण मंच ने ऐसे शरणार्थियों की पहचान कर उनसे संवाद स्थापित किया और नागरिकता आवेदन की प्रक्रिया में सहयोग किया। इसके बाद गृह विभाग की एजेंसियों ने सभी आवेदनों की जांच की।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे वर्षों से भारत में रह रहे पीड़ित परिवारों को सम्मान और अधिकार मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 7 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों का सम्मान किया जाएगा।

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