मसूरी: मसूरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 707ए (त्यूनी–चकराता–मसूरी–बाटाघाट) को नुकसान पहुंचाना भूस्वामियों को भारी पड़ गया है। जिला प्रशासन ने राजमार्ग को क्षति पहुंचाने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन ने अवैध खनन कर राजमार्ग को नुकसान पहुंचाने के मामले में 11 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। इसके साथ ही 80 लाख रुपये की अतिरिक्त आरसी (वसूली प्रमाणपत्र) जारी की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राजमार्ग को हुए नुकसान की भरपाई संबंधित व्यक्तियों से ही कराई जाएगी।
जांच में सामने आया कि आवासीय भवन के स्वीकृत नक्शे के आधार पर होटल निर्माण के लिए खुदाई की गई…जिससे राजमार्ग को नुकसान पहुंचा। इस मामले में नामजद लोगों को क्षतिपूर्ति के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला प्रशासन की कार्रवाई के तहत दर्ज नामजद एफआईआर में एक पालिका सभासद की पत्नी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि मामले में दोषियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने साफ किया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अवैध खनन के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियम उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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