रुद्रपुर– अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवम जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के दृष्टिगत एवम भारी वर्षा की चेतावनी या लगातार हो रही वर्षा के कारण जिला आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 की उपधारा 2 (v) में प्रदत्त शक्तियों के क्रम मे जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र, शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों (कक्षा 01 से 12 तक) राजकीय एवं निजी विद्यालयों में दिनांक 10 व 11 जुलाई 2023 को अवकाश घोषित किया हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्षा के कारण किसी प्रकार की जनहानि न होने पाये।
उन्होंने बताया कि आदेश की अवहेलना होने पर या किसी प्रकार की जनहानि होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय-10 की धारा 53 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया जायेगा। समस्त शैक्षणिक एवं मिनिस्ट्रियल कार्मिक विद्यालय समयानुसार अपने विद्यालय में बने रहेंगे।




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