नैनीताल जिले में कोरोना कर्फ्यू के ये है नियम

हल्द्वानी- कोरोना कर्फ्यू के बीच कबाब और मीट की दुकान खोलना पड़ा महंगा, पुलिस ने की यह कार्यवाही

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हल्द्वानी- कोरोनावायरस कोविड-19 के मामले राज्य में धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहे हैं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार द्वारा लगाए गए कर्फ्यू से नियंत्रण होना है जिसमें पुलिस पूरी सख्ती के साथ नियमों का पालन करा रही है लेकिन आज भी कोविड-19 कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं ।

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हल्द्वानी में कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान भी कई लोग नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज फिर हल्द्वानी के बनभूलपूरा पुलिस द्वारा कोविड-19 के कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए बनभूलपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार दुकान स्वामियों पर मुकदमा दर्ज किया है। जिसमें लाइन नंबर 8 और गांधी नगर वार्ड नंबर 27 में कबाब की दुकान, मीट की दुकान और जनरल स्टोर व कमरे नुमा दुकान को लॉकडाउन की अवधि के बाद भी खुले होना पाया गया।

जिस पर सभी दुकान स्वामियों के खिलाफ धारा 188/ 269/ 270 आईपीसी व धारा 51ख आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व धारा तीन महामारी अधिनियम 1897 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कार्रवाई की टीम में थानाध्यक्ष बनभूलपुरा प्रमोद पाठक, महिला एसआई कुमकुम धनिक और दरोगा बलवंत कंबोज और मनोज पांडे उपस्थित रहे।

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