विषय-स्थानीय नगर निकाय सामान्य निर्वाचन- 2024 के सम्बन्ध में
उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शहरी स्थानीय निकायों में सामान्य निर्वाचनोपरान्त नव निर्वाचित नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों के नव निर्वाचित बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2025 को निर्गत की गयी है। अतः नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 85 एवं नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 43 घ में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार उक्त तिथि से 07 दिवस के भीतर नव निर्वाचित बोर्ड की प्रथम बैठक आहूत करते हुए बैठक से पूर्व सभी नव निर्वाचित नगर प्रमुख/नगर पालिका अध्यक्ष / नगर पंचायत अध्यक्ष नगर निगम के पार्षद तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत के सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार अपने स्तर से सम्बन्धित नगर निकायों के नगर आयुक्तों तथा अधिशासी अधिकारियों को भी निर्धारित अवधि के भीतर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करनें का कष्ट करें।


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



हल्द्वानी : कर्तव्य पथ पर दुनिया से रुखसत हुए फायरमैन जगजीत सिंह, राजकीय सम्मान के साथ होगी अंतिम विदाई
ऋषिकेश में दर्दनाक सड़क हादसा, शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद शर्मा की खाई में गिरने से मौत
उत्तराखंड : इंस्टाग्राम पर चढ़ा प्यार परवान, हरियाणा में मिली प्रेमी संग गई तीन बच्चों की मां
उत्तराखंड : इस विभाग में सभी अफसरों को मिलेंगे सरकारी आवास
उत्तराखंड : यहां दामाद ने ससुर पर पाटल से किया हमला, मौत
उत्तराखंड: यहां नदी में डूब गए तहेरे-चचेरे दो भाई
उत्तराखंड: यहां प्रेमी के चक्कर में महिला ने उठाया ये कदम
हल्द्वानी में सनसनी: रेलवे ट्रैक पर मिला होटल मैनेजमेंट के छात्र का शव
उत्तराखंड: मसूरी को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं
उत्तराखंड: सांसद अजय भट्ट के प्रयास रंग लाए, विजयपुर गांव को सड़क और कॉजवे निर्माण की मिली मंजूरी 