दिनांक 30.11.2025 तक एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को अपनाये जाने की विज्ञप्ति
समस्त राजकीय कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की भाँति शासनादेश संख्याः 283120/xxvii(10)/2025-ई-77101 / 2024 दिनांक 18.03.2025 के द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को उत्तराखण्ड राज्य में भी दिनांक 01.04.2025 से लागू किया गया है। शासनादेश संख्याः 337210/2025/xxvii (10) / 2025 – ई-77101 / 2024 दिनांक 10.10.2025 द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को अपनाये जाने की अंतिम समयावधि दिनांक 30.11.2025 तक निर्धारित की गयी है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित समस्त राजकीय सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिक जो एकीकृत पेंशन योजना (UPS) अपनाये जाने हेतु आवेदन करना चाहते है, निर्धारित प्रारूप पूर्णरूप से भरकर अपने आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते है। आहरण वितरण अधिकारी प्राप्त आवेदनों/अभिलेखों को IFMS पोर्टल https://ifms.uk.gov.in पर अपने DDO Login के माध्यम से Payroll> > Data> > Employee NPS to UPS पर जाकर आवश्यक रूप से दिनांक 30.11.2025 तक अपलोड करने की कार्यवाही करेंगे।


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