देहरादून – श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पव-1 दिनांक 08.06.1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के तहत भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा के सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु घोषित मतदान तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रदेश में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश घ घोषित करते हैं। उक्त तिथि को प्रदेश के सभी बैंक / कोषागार / उपकोषागार भी बन्द रहेंगें।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



हल्द्वानी : सीजीसी यूनिवर्सिटी, मोहाली ने योग्य विद्यार्थियों के लिए 50 करोड़ के स्कॉलरशिप की घोषणा की
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) मंडी डबल मर्डर कांड का 12 घंटे में खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार
देहरादून :(बड़ी खबर) IAS और PCS अधिकारियों के तबादले
उत्तराखंड: हल्द्वानी में पत्रकारों के लिए लगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
उत्तराखंड: पावर सेक्टर में बड़ा सुधार प्लान, सीएम धामी के आदेश से तेज होगी काम की रफ्तार
हल्द्वानी: यहां सीधे रेस्टोरेंट के अंदर घुसी अनियंत्रित कार
उत्तराखंड: कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि पर यहाँ मांस बिक्री पर लगा प्रतिबंध
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) डबल मर्डर में युवक युवती की हुई पहचान
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) फतेहपुर में बाघ के हमले से महिला की मौत, क्षेत्र में दहशत
UTTARAKHND : पूर्व विधायक के होटल से मैनेजर फरार, लाखों की नकदी और सोना ले जाने का आरोप 

