देहरादून– केंद्र द्वारा होटल रेस्टोरेंट और मंदिरों की गाइडलाइन जारी करने के बाद अब राज्य सरकार ने भी इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके तहत प्रदेश में मंदिरों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक मंदिर खोले जा सकेंगे कंटेनमेंट जोन और देहरादून के नगर निगम इलाकों में नहीं खुलेंगे मंदिर, वही गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जिलाधिकारी मंदिर कमेटियों ट्रस्ट समेत तमाम मंदिर प्रबंधकों से चर्चा कर कैसे रिस्ट्रिक्शन रखा जा सकता है इसको लेकर फैसला ले सकते हैं. इसके लिए जिला स्तर पर प्रोटोकॉल बनाया जाएगा वही चार धाम को भी खोलने का फैसला लिया गया है इसके तहत चार धाम देव स्थानम बोर्ड के साथ हुई चर्चा के बाद बेहद प्रतिबंधों के साथ यात्रा चलाई जाएगी जन स्वास्थ्य को देखते हुए वही बड़ा फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड के बाहर के तीर्थ यात्रियों को अभी मंदिर में दर्शनों की अनुमति नहीं होगी.

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड : विंटर कार्निवाल में संस्कृति का महासंगम, लोकगीतों और युवाओं के उत्साह से गूंजा नैनीताल
उत्तराखंड : बरेली रोड की अनदेखी पर पूर्व मंत्री का सख्त रुख, डीएम से की हस्तक्षेप की मांग
देहरादून : इन कर्मियों के नियुक्त और स्थानांतरण को लेकर आदेश
उत्तराखंड: शीतलहर को लेकर सरकार अलर्ट, मुख्य सचिव ने सभी जिलों को दिए सख्त निर्देश
देहरादून:(बड़ी खबर) इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी
उत्तराखंड: डीएम ने सुनी 270 से ज्यादा समस्याएं, सैकड़ों को मिला लाभ
उत्तराखंड: यहाँ दो सप्ताह में दूसरा भ्रूण सड़क पर मिलने से मची सनसनी
उत्तराखंड: रैनबसेरों में स्वच्छता और सुरक्षा जरूरी, डीएम ने नगर निगम को दिए सख्त निर्देश
उत्तराखंड: साहसी छात्राओं दिव्या और दीपिका की बहादुरी पर मुख्यमंत्री ने जताया गर्व
उत्तराखंड: नैनीताल में विंटर कार्निवाल का आगाज, पर्यटक हुए मंत्रमुग्ध 

