देहरादून। प्रदेश में शिक्षकों के अनिवार्य तबादलों के लिए तय समय निकल जाने के बाद अब धारा-27 के तहत गंभीर बीमार शिक्षकों-कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। तबादलों के लिए विभाग ने 25 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं।
उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत शिक्षकों के 10 जून तक अनिवार्य तबादले होने थे लेकिन इस साल उनके तबादले नहीं हो पाए। हालांकि अन्य विभागों में तबादला एक्ट के तहत कार्मिकों के तबादले किए गए लेकिन शिक्षकों के तबादले न होने से उनमें नाराजगी थी।
ऐसे में अब धारा-27 के तहत शिक्षकों कर्मचारियों के तबादलों की तैयारी है। माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने तबादलों के
यह है धारा-27:
- धारा-27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद उन शिक्षकों व कर्मचारियों के तबादले कर सकती है जो तबादला एक्ट के तहत अनिवार्य तबादलों के दायरे में नहीं आते। समिति इन शिक्षकों के तबादलों के लिए जरूरी नियम बना सकती है।
लिए अलग-अलग आदेश जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक तबादलों के लिए 22 सितंबर तक निदेशालय को प्रस्ताव उपलब्ध कराना होगा। आदेश में कहा गया है कि माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के तहत शिक्षकों और कार्मिकों के एक सप्ताह के भीतर आवेदन
जिला व मंडल को प्रस्तुत किए जाएंगे। तबादलों के लिए ऐसे शिक्षक आवेदन करेंगे जो खुद गंभीर बीमार हो या जिनके माता-पिता, पति-पत्नी या बच्चे गंभीर रोग से ग्रसित हैं। खुद दिव्यांग शिक्षक या कर्मचारी या जिनके माता-पिता, पति-पत्नी या बच्चे दिव्यांग हैं। विधवा, विधुर या तकाकशुदा, परित्यकता वाले शिक्षक व कर्मचारी एवं सैनिक व अर्द्धसैनिक बलों में तैनात सैनिकों के पति या पत्नी तबादलों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
निदेशालय ने जारी आदेश में यह भी कहा है कि कुछ शिक्षकों व कर्मचारियों के तबादलों के लिए आवेदन प्रभारी प्रधानाचार्य के प्रभार छोड़ने की वजह से आगे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे शिक्षक व कर्मचारी अपने आवेदन सीधे संबंधित ब्लॉक स्तरीय कार्यालय को उपलब्ध करा सकते हैं। वहीं, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने तबादलों के लिए 25 सितंबर तक प्रस्ताव मांगा है।

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